विकासनगर, जून 1 -- 300 मेगावाट लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना के निर्माण क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और परियोजना कार्यों को निर्बाध रूप से संचालित करने के लिए प्रशासन ने सोमवार को बीएनएसएसए की धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी छह माह तक प्रभावी रहेगा।

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