लखनऊ, अगस्त 15 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अर्जुनगंज फायरिंग रेंज में तमाम जमीनों पर बाहरी व्यक्तियों के अवैध कब्जा किए जाने के मामले में तल्ख टिप्पणी की है। न्यायालय ने कहा कि सेना के अधिकारियों द्वारा अवैध अतिक्रमण रोकने के बार-बार अनुरोध के बावजूद राज्य सरकार व एलडीए के अधिकारी अपने आंख व कान बंद किए रहे, कब्जा होता रहा। जिसका नतीजा यह हुआ कि अब सेना वहां लॉन्ग रेंज फायरिंग प्रैक्टिस नहीं कर सकती और अब सिर्फ शॉर्ट रेंज फायरिंग प्रैक्टिस ही की जा सकती है। न्यायालय ने मामले को अगली सुनवायी के लिए सितम्बर के पहले सप्ताह में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। साथ ही इस दौरान एलडीए और आवास विकास परिषद को इलाके का सर्वे करने को भी कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने ब्रिगेडियर तिरबनी प्रसाद की ओर...
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