लखनऊ, मई 19 -- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हुसैनगंज स्थित लगभग 100 वर्ष पुराने चुटकी भंडार गर्ल्स इंटर कॉलेज भवन को असुरक्षित मानते हुए वहां एक सप्ताह के भीतर सभी शैक्षणिक गतिविधियां बंद करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) को निर्देश दिया है कि स्कूल की छात्राओं को अन्य उपयुक्त विद्यालयों में स्थानांतरित कराया जाए और साथ ही शिक्षकों का भी अन्यत्र समायोजन कर उनका सेवा लाभ जारी रखना सुनिश्चित किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक माथुर व न्यायमूर्ति बीआर सिंह की खंडपीठ ने विजय कुमार पांडेय की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। याचिका में कहा गया था कि चुटकी भंडार गर्ल्स इंटर कॉलेज का भवन अत्यंत जर्जर स्थिति में है और उसके गिरने की आशंका बनी हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने पूर्व में ज...