प्रयागराज, अप्रैल 22 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतम बुद्ध नगर के एक हेडमास्टर मुकेश कुमार शर्मा की सेवा समाप्ति के आदेश को रद्द करते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि लगभग तीन दशकों की बेदाग सेवा के बाद किसी शिक्षक को केवल इस आधार पर नहीं हटाया जा सकता कि उसने एक ही सत्र में दो डिग्रियां हासिल की थीं, खासकर तब जब ऐसा करने पर कोई कानूनी रोक न हो। न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने यह आदेश मुकेश कुमार शर्मा द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।मामले के अनुसार, याची की नियुक्ति 1997 में अप्रशिक्षित सहायक अध्यापक के रूप में हुई थी और बाद में प्रशिक्षण पूरा करने पर उन्हें नियमित वेतनमान दिया गया। यह भी पढ़ें- लंबी सेवा के बाद बिना आधार नौकरी से हटाना गलत, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसल...
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