भागलपुर, अक्टूबर 5 -- भागलपुर। नगर विकास एवं आवास विभाग ने नई सुविधा दी है कि यदि कोई करदाता 31 मार्च 2026 तक अपने लंबित सम्पति कर का एकमुश्त भुगतान कर देता है, तो उसे शत-प्रतिशत ब्याज एवं शास्ति से छूट मिलेगी। इस अवधि में लंबित करों के भुगतान नहीं करने वाले करदाताओं को पूर्व से निर्धारित ब्याज एवं शास्ति का भुगतान करना होगा।

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