पटना, मई 8 -- राज्य में एकमुश्त यातायात चालान के निष्पादन के लिए शनिवार को राज्य के सभी जिला कोर्ट के राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई होगी। लोक अदालत में 90 दिनों से अधिक लंबित चालान का निबटारा किया जाएगा। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर लोगों की सुविधा के लिए यह लोक अदालत लगायी जा रही है। जिस जिले में चालान कटा है, वहां के लोक अदालत में सुनवाई होगी। परिवहन विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि बिना हेलमेट, सीटबेल्ट नहीं लगाना, वाहन का बीमा का नहीं करना आदि के लंबित चालानों का 50 प्रतिशत राशि का भुगतान कर इसका निष्पादन वाहन मालिक करा सकते हैं। यह भी पढ़ें- तीन महीने पुराने ई-चालान पर बड़ी राहत, जुर्माने पर 50 फीसदी छूट इसको लेकर राज्य कैबिनेट ने एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना-2026 को मंजूरी दी थी, जिसके बाद इसका अधिसूचना विभाग ने जारी किया। वित्तीय...