नई दिल्ली, सितम्बर 11 -- सुप्रीम कोर्ट ने छह दोषियों की तीन साल की सजा निलंबित करते हुए कहा कि उच्च न्यायालयों में लंबित आपराधिक अपील की संख्या 'काफी अधिक है और इन पर जल्द सुनवाई होने की संभावना नहीं है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने कहा कि छह दोषियों ने अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी और मामला लंबित है। पीठ ने 10 सितंबर के अपने आदेश में कहा कि अपील करने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। अपीलकर्ता हिरासत में हैं। प्रत्येक हाईकोर्ट में लंबित आपराधिक अपील की संख्या काफी अधिक है। अपीलकर्ताओं द्वारा की गई अपील पर सुनवाई निकट भविष्य में होती नहीं दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा मुचलकों और नियमों व शर्तों के अधीन, उन्हें जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। याचिका स्व...