नई दिल्ली, अगस्त 21 -- कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद से बेचैन डॉग लवर्स को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। लावारिस कुत्तों को उठाने के लिए दिल्ली नगर निगम (MCD) की ओर से जारी एक अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई से इनकार कर दिया। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने एक वकील द्वारा इस संबंध में आवेदन दायर किए जाने का उल्लेख करने के बाद तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। आवेदन में कहा गया था कि एमसीडी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश सुरक्षित रखे जाने के बावजूद अधिसूचना जारी की। शीर्ष अदालत द्वारा पारित 11 अगस्त के निर्देशों पर रोक लगाने के अनुरोध वाली अंतरिम अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए 14 अगस्त को अदालत ने कहा था दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आवारा कुत्तों की...