नई दिल्ली, अप्रैल 4 -- राउज एवेन्यू अदालत ने शनिवार को कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के मामले में अपना आदेश 15 अप्रैल तक सुरक्षित रख लिया है। ईडी ने इससे पहले हरियाणा के शिकोहपुर में एक जमीन सौदे से जुड़े धनशोधन मामले में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। विशेष जज सुशांत चंगोत्रा की अदालत ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में आरोप है कि वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने 2008 में धोखाधड़ी कर गुरुग्राम में जमीन खरीदी थी। कथित तौर पर इस जमीन को लेकर आरोपी व अन्य कंपनियां धन को लेकर विवरण पेश नहीं कर पाईं थी। ईडी ने 17 जुलाई 2025 को 11 व्यक्तियों/कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। साथ ही ईडी ने 3...