नई दिल्ली।, अक्टूबर 14 -- एक रेस्टोरेंट को पानी की बोतल पर 2 रुपये ज्यादा वसूलना महंगा पड़ गया। उसे अब इसके बदले में एक लाख रुपये का जुर्माना देना होगा। आपको बता दें कि यह मामला उत्तर प्रदेश के हाथरस का है। अलीगढ़ के एक कंज्यूमर फोरम ने यह फैसला सुनाया है। रेस्टोरेंट के मालिक को उपभोक्ता कल्याण कोष में 1 लाख रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया है। फोरम के अध्यक्ष हसनैन कुरैशी और सदस्य पूर्णिमा सिंह राजपूत ने रेस्टोरेंट को शिकायतकर्ता को उत्पीड़न के लिए मुआवजे के तौर पर 1,000 रुपये और कानूनी खर्च के लिए 5,000 रुपये देने का भी निर्देश दिया है। आदेश में कहा गया, "हम विपक्षी पार्टी यानी कि रेस्टोरेंट को निर्देश देते हैं कि वह शिकायतकर्ता को 1,000 रुपये का मुआवजा और 5,000 रुपये का कानूनी खर्च दे। विपक्षी पार्टी को अधिनियम की धारा 39(1)k के ...