कोडरमा, जनवरी 19 -- कोडरमा, हमारे प्रतिनिधि। कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हीरोडीह रेलवे स्टेशन पर हुए रेल रोको आंदोलन से जुड़े मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में सभी आरोपित छह प्रमुख किसान नेताओं को बरी कर दिया। यह मामला संयुक्त किसान मोर्चा, कोडरमा इकाई द्वारा चलाए गए रेल रोको आंदोलन के दौरान दर्ज किया गया था, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों और किसान संगठनों से जुड़े नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपों को प्रमाणित नहीं पाए जाने पर सभी को दोषमुक्त करार दिया। फैसले के बाद सभी नेताओं ने न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें शुरू से ही न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा कि यह...