रेल परिसर में गंदगी फैलाने पर एक हजार का जुर्माना
बेगुसराय, सितम्बर 25 -- बरौनी। रेल परिसर में अब गंदगी फैलाने पर एक हजार का जुर्माना लगेगा। भारतीय रेलवे स्टेशन नियम 2012 के तहत स्वच्छता संबंधी प्रावधानों को प्रभावी बनाया गया है। अब जन विश्वास अधिनियम 2026 के माध्यम से किए गए संशोधन के बाद स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए निर्धारित दंड को 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए किया गया है। यदि संबंधित व्यक्ति निर्धारित 1 000 रुपए के दंड का भुगतान नहीं करता है, तो उसे सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्ति पर 2000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस प्रावधान का उद्देश्य यात्रियों को दंडित करना मात्र नहीं बल्कि रेलवे परिसरों में स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी व अनुशासन को बढ़ावा देना है। उक्त जानकारी मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने ...
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