नई दिल्ली, अक्टूबर 13 -- सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश में रेलवे को काउंटर से खरीदे गए आरक्षित टिकटों पर भी बीमा का लाभ देने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने रेलवे से कहा कि यह बीमा कवर वैसा ही होना चाहिए जैसा ऑनलाइन टिकट खरीदने पर मिलता है। शीर्ष अदालत ने 27 अक्तूबर से काउंटर से खरीदे गए टिकट पर बीमा का लाभ देने को कहा है। न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने आम यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेन यात्रा के दौरान होने वाली अनहोनी घटनाओं को रोकने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिका में उठाए गए मुद्दों में से बीमा कवर भी एक मुद्दा था जो अभी सिर्फ उन यात्रियों मिलता है जो थोड़ी अतिरिक्त रकम देकर ऑनलाइन रेलवे टिकट खरीदते हैं। पिछली सुनवाई पर पीठ ने रेलवे अधिकारियों को ऑफलाइन टिक...