सासाराम, जून 8 -- सासाराम। 21 साल पहले कुम्हऊं रेलवे स्टेशन के किसी कर्मचारी के अपहरण की योजना बनाने के मामले में जिला जज पांच रवीन्द्र कुमार की अदालत ने छह अभियुक्तों को सजा सुनाई। अदालत ने अपहरण की योजना बनाने में सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शिवपुर चितौली निवासी लाली चौधरी, अगरेर थाना क्षेत्र के डंगुलाडीह गांव के राधे चौधरी, सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शिवपुर निवासी मंटू कहार, करगहर थाना क्षेत्र के गिरधरपुर गांव के सुनील यादव को दो-दो साल के कारावास की सजा सुनाई। यह भी पढ़ें- रेलवे स्टेशन कर्मी के अपहरण की योजना बनाने में सात को मिली सजाअभियुक्तों पर लगे जुर्माना साथ ही सभी पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं अदालत ने अपहरण की योजना बनाने व शस्त्र अधिनियम में सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शिवपुर चितौली निवासी ल...