चंदौली, सितम्बर 26 -- पीडीडीयू नगर, संवाददाता। रेलवे परिसर में स्वच्छता को लेकर रेलवे ने सख्ती बढ़ा दी है। अब परिसर में कूड़ा-कचरा फैलाने या स्वच्छता प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि पर Rs.1000 का दंड लगाया जाएगा। पहले यह राशि Rs.500 थी, जिसे जन विश्वास अधिनियम-2026 के तहत संशोधन कर दोगुना किया गया है। रेल प्रशासन के अनुसार, यह नियम भारतीय रेलवे स्टेशन नियम, 2012 के तहत लागू किया गया है। इसके तहत स्टेशन, प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, फुटओवर ब्रिज सहित पूरे रेलवे परिसर में गंदगी फैलाना दंडनीय होगा। नियमों के अनुसार, गंदगी फैलाने पर मौके पर ही Rs.1000 का जुर्माना वसूला जाएगा। यदि संबंधित व्यक्ति जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा, जहां Rs.2000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह भी पढ़ें- रेल परिसर में गंदगी फ...