प्रयागराज, अगस्त 21 -- प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। रेलवे ट्रैक के निर्माण व रखरखाव के दौरान छोटी सी चूक भी ट्रेन और यात्रियों की सुरक्षा पर भारी पड़ सकती है। इसे देखते हुए रेलवे ने ट्रैक पर काम कराने वाले ठेकेदारों के साइट सुपरवाइजर के लिए प्रशिक्षण और दक्षता प्रमाणपत्र अनिवार्य कर दिया है। एक जनवरी 2027 से बिना प्रशिक्षित और प्रमाणित सुपरवाइजर को ट्रैक संबंधी काम में नहीं लगाया जा सकेगा। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को इस व्यवस्था को लागू करने के निर्देश दिए हैं।रेलवे बोर्ड की ओर से जारी आदेश के मुताबिक ट्रैक या चलती रेल लाइन के आसपास काम करने वाले ठेकेदारों के साइट सुपरवाइजर को रेलवे के अधिकृत प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण लेना होगा। एक सप्ताह के प्रशिक्षण में सुरक्षित तरीके से काम करने, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के इस्तेमाल तथा ट्रै...