रांची, सितम्बर 9 -- रांची, संवाददाता। रेलवे कोर्ट परिसर में डालसा के तत्वावधान में प्ली बारगेनिंग कैंप आयोजित किया गया। कैंप में रेलवे मजिस्ट्रेट विजय यादव की बेंच ने कुल 55 मामलों का ऑन-द-स्पॉट निपटारा किया और जुर्माने व मुआवजे के रूप में एक लाख साठ हजार रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। कैंप में एसीएम-3 अभिजीत विश्वास तथा दक्षिण-पूर्व रेलवे के अभियोजन कोषांग प्रभारी आरके सिंह (आईपीएफ) आधिकारिक रूप से उपस्थित थे। इसके अलावा रांची, हटिया, बानो, लोहरदगा, मुरी, पतरातू और बरकाकाना स्टेशनों के आरपीएफ अधिकारी और बड़ी संख्या में पक्षकार मौजूद रहे। इसी लोक अदालत के दौरान रेलवे संपत्ति चोरी के मामले में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार (होटवार) में बंद कैदी कुबान अंसारी को वर्ष 2020 के मामले में स्वेच्छा से अपना अपराध स्वीकार करने पर 2,500 रुपये ...