जमशेदपुर, मई 14 -- जमशेदपुर,वरीय संवाददाता रेलवे ने चिकित्सा सुविधा के दायरे को बढ़ा दिया है। इसमें कर्मचारी के सास और ससुर को भी शामिल किया है, हालांकि उस स्थिति में इसका लाभ उनके माता-पिता को नहीं मिलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर इसे स्पष्ट किया है। चक्रधरपुर मंडल मेंस कांग्रेस के संयोजक शशि रंजन मिश्रा ने बताया कि सीजीएचएस और सीएस (एमए) नियम के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी चिकित्सा सुविधाओं का लाभ माता पिता या सास ससुर दोनों में किसी एक को दे सकते हैं। लेकिन आश्रित सदस्यों के रूप में माता-पिता या सास-ससुर को चुनने के लिए एक बार के विकल्प का अवसर मिलेगा। यह भी पढ़ें- रेलकर्मी सास-ससुर को भी दिला सकते हैं चिकित्सा सेवा आश्रित के विकल्प को बाद में किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलना गलत है। यह भी पढ़ें...