हरदोई, मार्च 19 -- हरदोई। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट मनमोहन सिंह ने एक फैसले में बच्ची से रेप के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि थाना माधोगंज क्षेत्र के रुदामऊ निवासी राजेश पर रिपोर्ट लिखाई गई थी। आरोप लगा था कि उसने 13 जनवरी 2017 की रात पीड़िता के घर में घुसकर उसके साथ रेप किया। इस मामले की रिपोर्ट पीड़ित की माता ने दर्ज कराई। कहा की घटना के पूर्व उसकी बेटी घर में सो रही थी। रात में गांव का रहने वाला आरोपी दीवार फाद कर आया और घटना को अंजाम दिया। सत्र न्यायाधीश ने गवाही के अलावा अन्य सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों को सुनकर आरोपी पर रेप का जुर्म साबित पाया। इस पर उसे 10 साल की कड़ी कैद और 5000 रुपए का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।
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