बरेली, मार्च 28 -- बरेली, विधि संवाददाता। दोस्त की फुफेरी साली को ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले विशेष जज पाक्सो एक्ट द्वितीय नरेंद्र प्रकाश की विशेष कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने दोषी दान सिंह को सश्रम 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 33 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने से 15 हजार पीड़िता को देने का भी कोर्ट ने आदेश दिया है। विशेष लोक अभियोजक सुभव मिश्रा ने बताया कि थाना शेरगढ़ में पीड़िता की मां ने 21 जून 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बरामद किशोरी ने कलमबंद बयान देकर बताया कि उसके ममेरे बहनोई का दोस्त दान सिंह सात जून 2020 की दोपहर को बहलाकर ले गया था। दान सिंह ने उसके साथ दुष्कर्म कर उसे ममेरी बहन की ससुराल छोड़कर चला गया। शेरगढ़ पुलिस ने आरोपी दान सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में कार्यवाही कर जेल भेजा था।

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