संवाददाता, नवम्बर 29 -- यूपी के हमीरपुर में मासूम बच्ची को अगवा करने के बाद रेप और नृशंस तरीके से हत्या कर शव के छोटे-छोटे टुकड़े कर चूल्हे में जलाने वाले हैवान को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) कीर्ति माला सिंह की अदालत ने दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषी को आखिरी सांस जेल में रखने का आदेश दिया गया। 66 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। रोंगटे खड़े करने वाली यह घटना 25 जून 2020 की रात मौदहा कस्बे के एक मोहल्ले में हुई थी। विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) रुद्रप्रताप सिंह ने बताया कि मौदहा कस्बे में रोड किनारे डेरा डालकर रहने वाली महिला 25 जून की रात अपनी आठ साल की बेटी के साथ चारपाई पर सो रही थी। देर रात करीब 2:30 बजे जब महिला की नींद खुली तो बेटी चादर समेत गायब थी। आसपास तलाश के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चला। उसने कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज...
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