जयपुर, अक्टूबर 29 -- नाबालिग लड़की से रेप के दोषी आसाराम बापू को राजस्थान हाईकोर्ट से 6 महीने की अंतरिम जमानत मिल गई है। आसाराम ने 30 अगस्त को जेल में वापस सरेंडर किया था, जिसके कुछ दिन बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। मेडिकल के आधार पर लगाई गई याचिका की सुनवाई कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की डिवीजन बेंच ने की। सुनवाई के बाद आसाराम को एक बार फिर बड़ी राहत मिली। अदालत ने 6 महीने की अंतिरम जमानत दे दी है। खबर अपडेट हो रही है.

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