बेंगलुरु, अक्टूबर 28 -- कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में 23 वर्षीय युवक पर दर्ज बलात्कार का मामला रद्द कर दिया है। यह मामला एक महिला की शिकायत पर दर्ज किया गया था। महिला ने आरोप लगाया था कि उसने होटल में सेक्स संबंध के दौरान अपनी सहमति वापस ले ली थी, लेकिन युवक ने उसकी इच्छा के खिलाफ जाकर संबंध बनाए। हालांकि कोर्ट ने इस बात को नहीं माना। यह आदेश जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने पारित किया, जिन्होंने यह पाया कि शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच संबंध पूरी तरह से सहमति पर आधारित थे। अदालत ने कहा कि दोनों के बीच बातचीत और चैट से यह स्पष्ट होता है कि यह रिश्ता आपसी इच्छा से बना था।अदालत ने क्या कहा न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, "चैट्स भले ही शालीन न हों, लेकिन वे यह दर्शाती हैं कि याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच जो कुछ हुआ, वह आपसी सहमति से...
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