रेप के आरोपित को 10 साल सश्रम कारावास की सजा
बिहारशरीफ, अगस्त 10 -- चंडी थाना क्षेत्र से जुड़ा 16 वर्ष पुराना है मामला हिलसा, निज प्रतिनिधि। व्यवहार न्यायालय के प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार पाण्डेय ने सोमवार को करीब 16 वर्ष पुराने बलात्कार के मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपी को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामला चंडी थाना क्षेत्र के माधोपुर डीह गांव का है। प्रभारी अपर लोक अभियोजन राजाराम सिंह के अनुसार 21 मई 2010 को ओझाई के बहाने एक महिला को रात करीब 12 बजे गांव के बधार (खेत) में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया गया था। घटना के बाद पीड़िता के बयान पर चंडी थाना में रूपचंद पासवान के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों एवं अनुसंधानकर्ता द्वारा न्यायालय में उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई के बाद अदालत ने नामजद...
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