रेप केस में नारायण साई को झटका; सजा सस्पेंड करने की अर्जी खारिज, काटनी होगी जेल
अहमदाबाद, मई 5 -- रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे नारायण साई को गुजरात हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। गुजरात हाईकोर्ट ने रेप केस में उम्रकैद की सजा भुगत रहे नारायण साई की सजा को सस्पेंड करने की अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत ने पाया कि नारायण साई अपनी सजा के खिलाफ अपील की जल्दी सुनवाई करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। अदालत को लगा कि नारायण साई मामले को जानबूझकर लटकाने की कोशिश कर रहे हैं।उम्रकैद की सजा को सस्पेंड करने की लगाई थी गुहार लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, नारायण साई ने अपनी याचिका में उम्रकैद की सजा को सस्पेंड करने की मांग की थी। इस पर जस्टिस इलेश जे. वोरा और जस्टिस आरटी वच्छानी की डिवीजन बेंच ने नारायण साई को नोटिस जारी किया था। अदालत ने नोटिस का जवाब देने के लिए 26 फरवरी 2026 तक की डेडलाइन भी दी थी। नारायण साई र...
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