रामपुर, अगस्त 12 -- रामपुर। रेप की कोशिश में आरोपी को दोषी करार देते हुए अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपयों का जुर्माना भी लगाया है। 21 अप्रैल 2015 को शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के एक ग्रामीण ने मुस्तकीम के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया था कि मुस्तकीम ने उसकी बेटी को जबरन घर से खींचकर छेड़खानी की और दुष्कर्म का प्रयास किया। एडीजीसी कुमार सौरभ ने बताया कि एडीजे-1 की कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल की कैद और 30 हजार के जुर्माने से दंडित किया है।

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