आगरा, जुलाई 13 -- युवक की रुपयों के लेनदेन के विवाद में लोहे की छड़ मार हत्या एवं एससी-एसटी ऐक्ट के मामले में आरोपी सुनील उर्फ मटका निवासी किशोरपुरा थाना जगदीशपुरा को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी ऐक्ट शिव कुमार ने आरोपी को आजीवन कारावास एवं 40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी मृत्युंजय सिंह ने वादी, विवेचक, डॉक्टर समेत आठ गवाह और अहम साक्ष्य प्रस्तुत कर तर्क दिए कि आरोपी का अपराध गंभीर है, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मामले में एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) के आईजी अब्दुल हमीद की भी गवाही हुई थी। घटना के समय वह आगरा में अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे। वादी जानकी प्रसाद निवासी सुभाष पुरम ने थाना जगदीशपुरा पर मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया था कि उसका भाई पप्पू उर्फ नन्नू ...