नैनीताल, नवम्बर 19 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने ऊधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर स्थित एक सरकारी नजूल भूमि के कथित अवैध हस्तांतरण और फ्री-होल्डिंग से जुड़े एक गंभीर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंदर व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने विवादित भूमि पर सभी प्रकार के निर्माण और विकास गतिविधियों को मामले के अंतिम निपटारे तक रोकने का निर्देश दिया है। ऐसे में निजी प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तावित सैकड़ों करोड़ रुपये के वाणिज्यिक मॉल परियोजना पर फिलहाल रोक लग गई है। याचिकाकर्ता रुद्रपुर नगर निगम के पूर्व सदस्य रामबाबू ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस जनहित याचिका में कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जिसमें सरकारी अधिकारियों और निजी हितधारकों के बीच सांठगांठ का दावा किया गया है। य...
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