रांची, जनवरी 5 -- रांची। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सोमवार को रिश्वत लेने के आरोप में जेल में बंद आरोपी रीडर सुनील कुमार पासवान की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई पश्चात अदालत ने याचिकाकर्ता की जमानत याचिका को स्वीकार किया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनिल सिंह महाराणा ने बहस की। बताया कि अदालत ने 10-10 हजार रुपए के दो निजी मुचलके पर जमानत की सुविधा प्रदान की है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने डीएसपी कार्यालय में तैनात रीडर सुनील कुमार पासवान को 25 हजार रुपए रिश्वत लेते बीते 16 अक्तूबर को गिरफ्तार किया था। रिश्वत एक फॉरेस्ट गार्ड जितेंद्र कुमार का नाम एफआईआर से हटाने या मामले को कमजोर करने के एवज में ली जा रही थी। याचिकाकर्ता गिरफ्तारी के 81 दिनों बाद जेल से बाहर आएगा।

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