संभल, जून 19 -- शहर और आसपास के रिहायशी क्षेत्रों में संचालित मेंथा तेल इकाइयों पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सुरक्षा मानकों की अनदेखी और आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के अभाव में संचालित 29 मेंथा इकाइयों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सिटी मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 152 के तहत गुरुवार को नोटिस जारी कर संचालकों को जवाब देने का अंतिम अवसर दिया है। सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार सोनी ने बताया कि पूर्व में किए निरीक्षण में सामने आया कि इन मेंथा इकाइयों के पास न तो अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र (फायर एनओसी) है और न ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति। ऐसे में घनी आबादी वाले क्षेत्रों में संचालित इन इकाइयों से आग लगने या अन्य औद्योगिक हादसों की आशंका लगातार बनी हुई थी। इसी को दे...