गुड़गांव, मार्च 2 -- गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। कैब चालक को 15 हजार रुपये के चालान का डर दिखाकर एक हजार रुपये की रिश्वत लेने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सौरभ गुप्ता की अदालत ने सिपाही सुरेश कुमार और स्पेशल पुलिस ऑफिसर (एसपीओ) शेर सिंह को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोनों को चार-चार साल की कैद की सजा सुनाई। जानकारी के अनुसार 29 अगस्त 2023 को सिविल लाइंस थाना प्रभारी को व्हाट्सऐप पर एक वीडियो मिला। वीडियो में दिखा कि सिपाही सुरेश कुमार और एसपीओ शेर सिंह ने एक कैब को रुकवाया हुआ था। दोनों चालक को धमकी दे रहे थे कि उसका 10 हजार रुपये का चालान परमिट न होने का और पांच हजार रुपये का चालान ड्रेस न पहनने का किया जाएगा। चालक ने उन्हें 500 रुपये देने की पेशकश की, लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने दो हजार रुपये की मांग की और कहा कि वह पहले ...