रिश्वत लेने वाले पूर्व मैनेजर को चार साल की कैद
लखनऊ, अगस्त 25 -- चंदौली जनपद में साहूपुरी स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व प्रबंधक अजय कुमार गौड़ को चार साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है। इसके साथ ही 90 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह आदेश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश चन्द्रमोहन मिश्र ने दिया है। सीबीआई की तरफ से वरिष्ठ लोक अभियोजक अजय पाल ने बताया कि 26 फरवरी 2018 को सीबीआई द्वारा तैयार ट्रैप टीम ने दोषी को उसके ऑफिस से 40 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। ट्रैप टीम ने रुपये भी बरामद कर लिए थे। इस मामले में माध्यमिक विद्यालय, चंदौली के प्रधानाध्यापक राम आसरे ने 23 फरवरी 2018 को ट्रैप टीम को एक शिकायत दर्ज कराई थी। यह भी पढ़ें- रिश्वत मामले में विवेचक के बयान दर्ज शिकायतीपत्र द्वारा बताया गया कि उनका वेतनपेयी खाता शहाबगंज, चंदौली के शाखा साहूपु...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.