फरीदाबाद, जनवरी 22 -- फरीदाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार हुए मुजेसर थाना के एएसआई को दोषी करार देकर चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने यह फैसला गुरुवार को सुनाया। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के डिफेंस काउंसिल रविंद्र गुप्ता के मुताबिक, नंगला एंक्लेव भड़ाना चौक निवासी श्रीनिवास विभिन्न कंपनियों को श्रमिक उपलब्ध करवाने की फर्म चलाते थे।उन्होंने सारन चौक के पास एडी इंडस्ट्री को भी श्रमिक उपलब्ध करवाए थे। वर्ष 2023 के जून माह में श्रमिकों के ईएसआई और भविष्य निधि जमा न करने लेकर उनका फैक्टरी के प्रबंधकों से विवाद हो गया था। फैक्टरी प्रबंधन ने इस मामले की शिकायत मुजेसर थाना पुलिस से की थी। इस मामले की जांच पलवल के सिहोल गांव निवासी एएसआई जसपाल को सौंपी गई थी।...