रांची, मई 12 -- रांची। एसीबी के विशेष न्यायाधीश ओंकार नाथ चौधरी की अदालत ने रिश्वत लेने के 17 साल पुराने मामले में मंगलवार को सीडीपीओ कार्यालय में कार्यरत तत्कालीन प्रवेशिका पुष्पा कुमारी को दोषी करार देते हुए एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में उसे दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला 18 मार्च 2009 का है। अभियोजन के अनुसार, पुष्पा कुमारी कार्यालय में कार्यरत कर्मियों से 500-500 रुपये रिश्वत के रूप में वसूलती थी। शिकायत मिलने के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने जाल बिछाकर कार्रवाई की थी। छापेमारी के दौरान आरोपी को 2000 रुपये रिश्वत की राशि के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़...