रांची, अप्रैल 17 -- रांची, संवाददाता। केस कमजोर करने के नाम पर रिश्वत मांगने के मामले में आरोपी दारोगा मनोज कुमार को अदालत से राहत नहीं मिली। एसीबी के विशेष न्यायाधीश ओंकार नाथ चौधरी की अदालत ने उसकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी। इस मामले में 8 मई 2025 को शिकायत की गई थी। मामले के अनुसार, गुमला के डुमरी प्रखंड में कार्यरत रहे कंप्यूटर सहायक राजू साहू ने शिकायत की थी कि उसके खिलाफ दर्ज गबन मामले को कमजोर करने के लिए जांच पदाधिकारी मनोज कुमार ने दो लाख रुपये की रिश्वत मांगी। जांच के दौरान कॉल डिटेल रिकॉर्ड समेत अन्य साक्ष्य भी जुटाए गए, जो आरोपों की पुष्टि करते हैं। यह भी पढ़ें- आवास योजना में घूस मांगने का आरोप, डीएम के आदेश पर एफआईआर दर्ज

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प...