पलामू, अगस्त 31 -- मेदिनीनगर, संवाददाता। पलामू जिला व्यवहार न्यायालय की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की विशेष अदालत ने करीब 12 वर्ष पुराने रिश्वतखोरी के मामले ( विजिलेंस केस नंबर 44 /2014) में बिश्रामपुर के तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रमेश चंद्र प्रसाद को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश राज कुमार मिश्र की अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत पांच वर्ष सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। अदालत ने इसी मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की एक अन्य धारा के तहत भी रमेश चंद्र प्रसाद को चार वर्ष सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त सश्...