धनबाद, अप्रैल 17 -- बिजली कनेक्शन देने के एवज में पांच हजार रुपए रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ाए लोयाबाद के पूर्व कनीय अभियंता (जेई) विजय कुमार मित्रा को अदालत ने सजा सुनाई है। निगरानी के विशेष न्यायाधीश मनीष की अदालत ने विजय मित्रा को चार वर्ष की सश्रम, कारावास और 15 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। प्राथमिकी 12 वर्ष पूर्व महुदा निवासी संदीप कुमार गुप्ता की शिकायत पर धनबाद एसीबी ने 14 अक्तूबर 2014 को दर्ज की थी। आरोप था कि संदीप ने अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान में बिजली कनेक्शन लेने का आवेदन दिया था। बिजली कनेक्शन देने के एवज में जेई विजय कुमार मित्रा ने पांच हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत विजय ने निगरानी विभाग को की थी। यह भी पढ़ें- बिजली चोरी के मामले में आरोपी रिहा निगरानी की टीम ने 15 अक्तूबर 2014 को विजय को रिश्वत लेते गिरफ्त...