धनबाद, जुलाई 7 -- धनबाद, प्रतिनिधि। झुमरी तिलैया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर सहित दो लोगों के रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने के मामले की सुनवाई सोमवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार की अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से सीबीआई ने केआर पासवान की गवाही कराई। बचाव पक्ष से अधिवक्ता हुसैन हैकल ने प्रति परीक्षण किया। धनबाद सीबीआई की एंटी करप्शन ब्यूरो ने 10 मार्च-2016 को ब्रांच मैनेजर उमेश प्रसाद को एक दुकानदार सुभाष कुमार से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण देने के नाम पर तीन हजार रुपए रिश्वत लेते पकड़ा था। सुभाष को 50 हजार का चेक बुक सौंपा जाना था। यह भी पढ़ें- एनएचएआई के पीडी समेत तीन रिश्वत मामले में गिरफ्तार सुभाष ने सीबीआई से संपर्क कर घूस मांगने की शिकायत की थी। शिकायत पर एसपी ने टीम गठित की और सीबीआई टीम ने उमेश प...