बोकारो, मई 15 -- बोकारो, प्रतिनिधि। पोक्सो स्पेशल जज देवेश कुमार त्रिपाठी की अदालत ने शुक्रवार को 14 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में दोषी चचेरे भाई को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने रिश्तों के भरोसे को तार-तार करने वाले इस अपराध को गंभीर मानते हुए दोषी को कठोर दंड दिया। मामले में सरकार की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक रविशंकर चौधरी ने बताया कि घटना 27 सितंबर 2025 को बालीडीह थाना क्षेत्र में हुई थी। घटना के समय पीड़िता अपनी बड़ी बहन के साथ घर में अकेली थी, जबकि उसके माता-पिता दैनिक मजदूरी के लिए बाहर गए हुए थे। अभियोजन के अनुसार, मौका पाकर पीड़िता का चचेरा भाई घर पहुंचा और बच्ची से पीने के लिए पानी मांगा। पानी पीने के बाद उसने बच्ची को बहला-फुसलाकर घर के पीछे स्थित अर्धनिर्मित मकान में ले गया, जहां उ...