रांची, अप्रैल 3 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने बिहार राज्य वित्त निगम (बीएसएफसी) की ओर से दायर उस अपील याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें रिव्यू याचिका खारिज किए जाने के आदेश को चुनौती दी गई थी। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की अपील कानूनी रूप से सुनवाई योग्य नहीं है। रिव्यू आदेश के खिलाफ अपील दायर करना न्यायसंगत नहीं माना जाता, क्योंकि रिव्यू खारिज होने पर कोई नया आदेश अस्तित्व में नहीं आता, बल्कि मूल आदेश ही प्रभावी रहता है। मामला बीएसएफसी कर्मचारियों को छठे वेतन पुनरीक्षण आयोग का लाभ देने से संबंधित है। इस संबंध में कर्मचारियों द्वारा दायर रिट याचिका पर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने कहा था कि कॉरपोरेशन अपनी वित्तीय क्षमता के आधार पर स्वयं निर्णय लेकर कर्मचारियों को यह लाभ दे सकत...
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