नई दिल्ली, जुलाई 15 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने रिलायंस और जियो के नकली ट्रेडमार्क को लेकर एक अहम आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन और फ्लिपकार्ट से नकली ट्रेडमार्क को अपने प्लेटफॉर्म पर जगह नहीं देने के लिए कहा है। न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने आदेश दिया कि रिलायंस और जियो के ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने वाले सभी उत्पादों के निर्माण और उनके विज्ञापनों पर भी रोक लगा दी जाए।क्या है मामला दरअसल, कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर रिलायंस और जियो के ट्रेडमार्क से मिलते-जुलते नामों और कंपनी-लोगो का इस्तेमाल करके, उत्पादों को बेचा जा रहा था। रिलायंस और जियो की साख का फायदा उठाकर ये कंपनियां ग्राहकों के भरोसे से खेल रही थीं। Bar and Bench की खबर के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कहा कि जिस भी उत्पाद को रिलायंस या जियो ने नहीं बनाया है, उसे रिलायंस य...