रांची, दिसम्बर 24 -- झारखंड हाई कोर्ट ने रिम्स (राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज) परिसर के अंदर जमीन के अवैध आवंटन और रजिस्ट्री मामले में कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार सभी सरकारी अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाए। साथ ही जिन लोगों को बेदखल किया गया और परेशान किया गया, उन्हें सरकारी अधिकारियों और बिल्डरों की ओर से उचित मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की डिवीजन बेंच ने ज्योति शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस को उन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है, जिन्होंने कथित तौर पर अस्पताल की जमीन पर कब्जा कराने के लिए बिल्डरों से मिलीभगत की। कोर्ट ने 20 दिसंबर को दिए फैसले में कहा कि...