रांची, जून 25 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) की अधिग्रहित जमीन की सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपानाया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने गुरुवार को राज्य सरकार को रिम्स की चहारदीवारी निर्माण में आ रही सभी बाधाओं को तत्काल दूर करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने रांची के एसएसपी को तत्काल पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि निर्माण बिना किसी व्यवधान के पूरा कराया जा सके। सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट कहा कि रिम्स की अधिग्रहित जमीन पर किसी भी स्थिति में अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। यदि कहीं अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे तत्काल हटाने की कार्रवाई की जाए। यह भी पढ़ें- रिम्स जमीन फर्जीवाड़े में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि हाईकोर्...