नई दिल्ली, जनवरी 22 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को इंडिगो से कहा कि वह रद्द टिकटों की रकम वापस करने एवं पिछले साल दिसंबर में अपनी फ्लाइट्स के बड़े पैमाने पर रद्द होने के कारण फंसे यात्रियों को मुआवजे के भुगतान पर हलफनामा दायर करे। कंपनी के वकील ने मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ को बताया कि रद्द उड़ानों के लिए यात्रियों को भत्ता भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह मुआवजा नागरिक विमानन की जरूरतों के हिसाब से दिया जा रहा है। वकील ने यह भी कहा कि जिन उड़ानों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है, उनके लिए दस हजार रुपये वाउचर(गारंटी) के तौर पर दिए जा रहे हैं। यह बताए जाने पर कि वाउचर की वैलिडिटी 12 महीने है, पीठ ने इंडिगो के वकील से यह साफ करने को कहा कि अगर कोई व्यक्ति तय समय में इसका इस्तेमाल नहीं कर पात...