चित्रकूट, मई 6 -- चित्रकूट। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र प्रसाद भारती की अदालत ने वाहन चोरी व धोखाधड़ी के आरोप में सेवानिवृत्त सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए है। इस मामले में पीड़ित घनश्याम सिंह ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया था। उसका कहना था कि उसने अपना ट्रक सेवानिवृत्त सिपाही जगदेव सिंह को 17 लाख रुपये में बेचने का सौदा किया था। जिस पर जगदेव सिंह ने पेशगी के तौर पर दो लाख रुपये उसे दिए और ट्रक अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद उसने 15 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया और न ही वाहन का हस्तांतरण कराया। इसककी शिकायत उसने कर्वी कोतवाली समेत एसपी से की। यह भी पढ़ें- चेक बाउंस में छह माह कारावास, 1.90 लाख जुर्माना कोई कार्रवाई न होने पर अदालत की शरण लेनी पड़ी। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सेवानिवृत्त सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने ...