उरई, जून 6 -- उरई। संवाददाता शहर के एक मुहल्ला निवासी सेवानिवृत्त फौजी की पुत्री से छेड़खानी के मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राजीव सिंह ने दोषी अमित राजपूत को तीन साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।सेवानिवृत्त फौजी ने 20 नवंबर 2019 को पुलिस को शिकायती पत्र दिया था। बताया था कि उसकी पुत्री शाम छह बजे कोचिंग पढ़कर घर लौट रही थी। वन विभाग के पास बृजनंदन राजपूत वाली गली में पहुंचने पर पीछे से आए शराब के नशे में धुत युवक ने उसका दुपट्टा खींच लिया और छेड़खानी की। शोर सुनकर पहुंचे लोगों ने आरोपित को पकड़ा। उसकी पहचान ग्राम करमेर निवासी अमित राजपूत के रूप में हुई। बाद में वह धक्का देकर भाग गया था। पिता की शिकायत पर पुलिस ने छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने चार्जशीट न...