नई दिल्ली, नवम्बर 5 -- Supreme Court Pension Rule: रिटायरमेंट के बाद अगर किसी सरकारी अधिकारी को दोबारा सरकारी पद पर नियुक्ति मिलती है, तो क्या उसे नई नौकरी की पूरी सैलरी के साथ पुरानी नौकरी की पेंशन भी मिल सकती है? इस अहम सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति साफ की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ मामलों में नई नियुक्ति की सैलरी तय करते समय पहले की सरकारी सेवा से मिलने वाली पेंशन को समायोजित करना 'समान काम के लिए समान वेतन' के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि कर्मचारी की पेंशन हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। अदालत ने साफ किया कि यह मामला उन नियुक्तियों से जुड़ा है, जहां संबंधित सेवा नियमों में 'Pay Minus Pension' का प्रावधान मौजूद है। यह भी पढ़ें- इस साल 8 गुना तक चढ़ गया है यह शेयर, अब 115% चढ़ेगा भाव? ब्रोकरेज को...