रांची, जुलाई 17 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने जल संसाधन विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन संबंधी आदेश के अनुपालन को लेकर दायर अवमानना याचिका का निष्पादन कर दिया है। अदालत ने माना कि सरकार ने उसके पूर्व आदेश का पर्याप्त अनुपालन कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी याचिकाकर्ताओं को ग्रेच्युटी के बकाए पर देय ब्याज अधिकतम दस दिनों के भीतर भुगतान किया जाए। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से दाखिल जवाब और शपथपत्र का अवलोकन किया। अदालत को बताया गया कि सभी याचिकाकर्ताओं को अब नियमित रूप से 10,150 रुपये से 20,600 रुपये प्रतिमाह तक पेंशन मिल रही है। इसके अलावा उन्हें 2.46 लाख रुपये से लेकर 19.97 लाख रुपये तक पेंशन का बकाया भी भुगतान कर दिया गया है। स...