लखनऊ, अप्रैल 21 -- लखनऊ,विधि संवाददाता। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत पांच लाख रुपये का लोन स्वीकृत करने के बदले में 45 हज़ार रुपये की रिश्वत लेने के आरोपी बालामऊ, हरदोई स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के रिकवरी एजेंट सुरेश कुमार की जमानत अर्जी को सीबीआई की विशेष न्यायाधीश एकता सिंह ने खारिज कर दी।अदालत में सीबीआई की ओर से बताया गया था कि वादिनी सीमा देवी ने सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने कछौना बालामऊ, हरदोई के बैंक ऑफ बड़ौदा में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत पांच लाख रुपये का लोन लेने के लिए आवेदन किया था। लोन स्वीकृत करने और पैसा निकालने के लिए बैंक मैनेजर पीयूष कुमार, बैंक के रिकवरी एजेंट सुरेश कुमार के जरिए 45 हज़ार रुपए की रिश्वत मांग रहा है और वादिनी रिश्वत नहीं देना चाहती है। यह भी पढ़ें- ब्राउन शुगर मामले में आरोपी को ज...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.