धनबाद, फरवरी 10 -- धनबाद, प्रतिनिधि फर्जी कागजात के आधार पर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार के लिए रिंग रोड निर्माण से संबंधित भू-अर्जन घोटाला और मुआवजा राशि छलपूर्वक गबन करने के मामले में आरोपियों की जमानत पर कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। नौ जनवरी से जेल में बंद आरोपियों सुशील प्रसाद, उमेश महतो, अशोक कुमार महथा, आलोक बरियार, मिथलेश कुमार, सुमेश्वर शर्मा, कुमारी रत्नाकर, अनिल कुमार सिन्हा, दिलीप गोप, रामकृपाल गोस्वामी, रवींद्र कुमार और उदयकांत पाठक की जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश के लिए 11 फरवरी की तिथि तय की। अपर लोक अभियोजक राजीव उपाध्याय ने जमानत अर्जी का विरोध किया।
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